न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ 2018 का धनशोधन मामला खारिज किया |

न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ 2018 का धनशोधन मामला खारिज किया

न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ 2018 का धनशोधन मामला खारिज किया

:   Modified Date:  March 5, 2024 / 03:11 PM IST, Published Date : March 5, 2024/3:11 pm IST

नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन की एक जांच मंगलवार को खारिज कर दी।

कांग्रेस नेता शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने धनशोधन के एक कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की एक पीठ ने शिवकुमार को राहत दी।

यह मामला अगस्त 2017 का है, जब आयकर विभाग ने शिवकुमार, उनके कथित व्यापारिक सहयोगी और शराब व्यापारी सचिन नारायण, लक्जरी बसों का बेड़ा चलाने वाले एक अन्य सहयोगी सुनील कुमार शर्मा, कर्नाटक भवन (दिल्ली) के कर्मचारी ए हनुमंथैया और राज्य सरकार के पूर्व कर्मचारी राजेंद्र एन. के खिलाफ कथित कर चोरी की अपनी जांच के तहत दिल्ली में कई परिसरों में छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान विभाग ने 8.59 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए थे, जिनमें से करीब 41 लाख रुपये को शिवकुमार और करीब 7.58 लाख रुपये को शर्मा की कर देनदारी के रूप में समायोजित किया गया है, क्योंकि उन्होंने राशि को क्रमशः अपनी कृषि आय और व्यावसायिक आय के तौर पर दिखाया था।

बाद में कर विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ कर चोरी के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया और प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश

 

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