न्यायालय ने पीओपी मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र से जवाब मांगा

न्यायालय ने पीओपी मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र से जवाब मांगा

न्यायालय ने पीओपी मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र से जवाब मांगा
Modified Date: September 4, 2025 / 07:32 pm IST
Published Date: September 4, 2025 7:32 pm IST

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य में धार्मिक त्योहारों के दौरान ‘प्लास्टर ऑफ पेरिस’ (पीओपी) से निर्मित मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने रोहित मनोहर जोशी द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विभिन्न नगर निकायों सहित अन्य को नोटिस जारी किए।

याचिका में उच्च न्यायालय के नौ जून और 24 जुलाई के आदेशों को चुनौती दी गई है।

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विवादित आदेशों में पूर्व के निर्देशों को संशोधित किया गया है, जिनमें मूर्तियों के निर्माण में पीओपी के उपयोग तथा उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जल निकायों में इनके विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

गत 24 जुलाई के आदेश में राज्य की मूर्ति विसर्जन नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया और पीओपी मूर्तियों की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई पांच फुट से बढ़ाकर छह फुट कर दी गई।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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