न्यायालय ने मंडोली जेल से स्थानांतरण की सुकेश की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा |

न्यायालय ने मंडोली जेल से स्थानांतरण की सुकेश की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

न्यायालय ने मंडोली जेल से स्थानांतरण की सुकेश की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : November 21, 2022/3:14 pm IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उसने यहां की मंडोली जेल से देश की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

चंद्रशेखर की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने उसे अपने वकीलों के साथ मुलाकात के लिए ज्यादा समय दिए जाने के अनुरोध के संबंध में जेल अधिकारियों को एक आवेदन देने के लिए कहा।

चंद्रशेखर ने अपने वकील के जरिए दावा किया कि मंडोली जेल में उसके साथ मारपीट की गई, जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट है। साथ ही उसने कहा कि उसे जेल में जीवन के लिए खतरा है।

चंद्रशेखर ने कहा कि उसके खिलाफ छह शहरों में 28 लंबित मामले हैं और हर दिन उसे अपने वकील से मुलाकात के लिए 60 मिनट चाहिए जबकि दिल्ली कारागार नियम के तहत एक सप्ताह में दो बार 30-30 मिनट मिलने दिया जाता है।

चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा कथित रूप से 10 करोड़ रुपये की उगाही वाला बयान देने के बाद उसे जेल में अपनी जान का खतरा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोपों से किया इनकार किया।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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