न्यायालय नीट-पीजी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी न करने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा

न्यायालय नीट-पीजी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी न करने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा

न्यायालय नीट-पीजी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी न करने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा
Modified Date: January 27, 2026 / 08:18 pm IST
Published Date: January 27, 2026 8:18 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी को सार्वजनिक नहीं किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए मंगलवार को सहमति जताई।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने नीट-पीजी के प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति के पीछे के तर्क पर संदेह जताया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे। हमें अभी भी इसके लिए औचित्य की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हम इसकी पड़ताल करेंगे।’’

न्यायालय नीट-पीजी की उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक करने के अनुरोध संबंधी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा कि उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति का उद्देश्य इस ‘‘राष्ट्रीय संपदा’’ की रक्षा करना और विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकना है।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 26 सितंबर को नीट-पीजी 2025 की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर केंद्र सरकार तथा आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया था।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


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