सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाहरी नमाज़ी नहीं पढ़ सकेंगे ताजमहल में नमाज़

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाहरी नमाज़ी नहीं पढ़ सकेंगे ताजमहल में नमाज़

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाहरी नमाज़ी नहीं पढ़ सकेंगे ताजमहल में नमाज़
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: July 9, 2018 11:49 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि ताजमहल में अब बाहरी नमाजी नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे। अदालत ने कहा कि ये सात अजूबों में शामिल है, यहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज किसी और जगह भी पढ़ सकते हैं। अदालत ने सिर्फ स्थानीय नमाजियों को यहां नमाज पढ़ने की छूट दी है।

बता दें कि स्थानीय नमाजियों ने एक याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके साथ बाहरी नमाजियों को भी ताजमहल में नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी जाए। गौरतलब है कि ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद में हर शुक्रवार जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है। इसे लेकर कुछ संगठनों ने पहले भी विरोध जताया है।

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विरोध की कड़ी में यह मांग भी की जा चुकी है कि या तो ताजमहल में नमाज बंद कर दी जाए या फिर शिव चालीसा पढ़ने दी जाए।  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास विंग अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति की मांग थी कि ताजमहल में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज़ पर रोक लगाई जाए।

वेब डेस्क, IBC24


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