वाहनों के उपयोग के संबंध में न्यायालय का फैसला दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत लाया: सिरसा

वाहनों के उपयोग के संबंध में न्यायालय का फैसला दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत लाया: सिरसा

वाहनों के उपयोग के संबंध में न्यायालय का फैसला दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत लाया: सिरसा
Modified Date: August 12, 2025 / 06:58 pm IST
Published Date: August 12, 2025 6:58 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के उस आदेश से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें कहा गया है कि इस्तेमाल की समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सिरसा ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘यह दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत है।’’

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को मामले की अगली सुनवाई तक उपयोग करने की अनुमति दी है, जबकि पहले ऐसे वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी।

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दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे वाहन मालिकों खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

सिरसा ने कहा कि न्यायालय ने यह आदेश तब दिया है जब दिल्ली सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया कि ‘‘वाहन की समय सीमा समाप्त’’ होने संबंधी नीति लागू करते समय इनके निर्माण वर्ष के बजाय वास्तविक इस्तेमाल पर विचार किया जाए।

भाषा प्रीति सुरेश

सुरेश


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