शिक्षण संस्थानों के आसपास अब 8 मार्च तक लागू रहेगी धारा-144, रैली-प्रदर्शन समेत इन गतिविधियों पर लगी रोक

Section-144 will be applicable around educational institutions

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  • Publish Date - February 21, 2022 / 09:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

बेंगलुरु : educational institutions कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में बेंगलुरु में शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी जमावड़े या प्रदर्शन पर रोक की खातिर निषेधाज्ञा को आठ मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। शुरू में नौ फरवरी को निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो 22 फरवरी की सुबह तक प्रभावी रहेगी।

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educational institutions बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नया आदेश पारित कर कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में स्कूलों/कॉलेजों में वर्दी संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ऐसे में प्रदर्शनों से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए बेंगलुरु शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित सुरक्षा कदम उठाना आवश्यक समझा गया।

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आदेश में कहा गया है, ‘‘चूंकि मुद्दा अभी भी ज्वलंत बना हुआ है, ऐसे में उसके पक्ष और विपक्ष में बेंगलुरु शहर में प्रदर्शन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह उचित समझा गया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को और दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि बेंगलुरु शहर में स्थित स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और ऐसे अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई जमावड़ा या प्रदर्शन ना हो।’’ राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिजाब बनाम भगवा शॉल विवाद को लेकर दिसंबर के अंत से से विवाद चल रहा है। कर्नाटक उच्च अदालत की पूर्ण पीठ इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।