पंचायत चुनावों के नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब

पंचायत चुनावों के नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब

पंचायत चुनावों के नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: September 10, 2020 2:10 pm IST

प्रयागराज, 10 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगामी तीन स्तरीय पंचायत चुनावों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (चुनाव एवं सदस्य) नियम 1994 में आवश्यक संशोधन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को बृहस्पतिवार को कहा।

न्यायमूर्ति एस के गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण पांडेय द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में प्रारंभ होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायत चुनावों में ऑफलाइन नामांकन दाखिल करना संभव नहीं होगा।

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वकील ने इस जनहित याचिका के जरिए अनुरोध किया कि राज्य सरकार 1994 के चुनाव नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकती है जिससे इन चुनावों में उम्मीदवार को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की अनुमति मिल सके।

इस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए अदालत ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को इस मामले में एक लघु हलफनामा दाखिल करने को कहा और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर निर्धारित की।

भाषा राजेंद्र

अमित

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