बेअदबी के दोषियों को दंडित करने की समय सीमा निर्धारित करें: वडिंग

बेअदबी के दोषियों को दंडित करने की समय सीमा निर्धारित करें: वडिंग

बेअदबी के दोषियों को दंडित करने की समय सीमा निर्धारित करें: वडिंग
Modified Date: April 14, 2026 / 12:04 am IST
Published Date: April 14, 2026 12:04 am IST

चंडीगढ़, 13 अप्रैल (भाषा) पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सोमवार को बेअदबी-रोधी कानून को सख्त बनाने के लिए इसमें किये गये संशोधन का स्वागत किया और बेअदबी के दोषियों को दंडित करने के लिए एक समय सीमा तय करने की मांग की।

पंजाब विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपमान के कृत्य के लिए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने सहित कड़ी सजा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए 2008 के अधिनियम में संशोधन हेतु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया।

इन संशोधनों का स्वागत करते हुए वडिंग ने कहा, ‘किसी भी स्थिति में, पंजाब विधानसभा द्वारा बेअदबी-रोधी कानून में संशोधन पारित होने को लेकर कोई संदेह नहीं था।’

भाषा तान्या सुरेश

सुरेश


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