बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला: अदालत ने नाबालिग शिकायतकर्ता को तलब किया |

बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला: अदालत ने नाबालिग शिकायतकर्ता को तलब किया

बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला: अदालत ने नाबालिग शिकायतकर्ता को तलब किया

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Modified Date: May 17, 2025 / 07:35 PM IST
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Published Date: May 17, 2025 7:35 pm IST

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को एक पहलवान को तलब किया जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

शिकायत जब दर्ज कराई गई थी उस वक्त पहलवान नाबालिग थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा को सिंह के खिलाफ शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने या न करने पर निर्णय लेना था। न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को 26 मई को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

एक अगस्त, 2023 को बंद कक्ष में सुनवाई के दौरान, ‘‘नाबालिग’’ पहलवान ने न्यायाधीश से कहा था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध नहीं कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को नाबालिग से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए रिपोर्ट दायर की थी, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने लड़की के साथ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि ‘‘कोई ठोस सबूत’’ नहीं मिला। पॉक्सो अधिनियम में न्यूनतम तीन साल की कैद का प्रावधान है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस धारा के तहत दर्ज किया गया है।

‘क्लोजर रिपोर्ट’ के बावजूद, अदालत को यह तय करना है कि इसे स्वीकार किया जाए या आगे जांच का आदेश दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद सिंह ने आरोपों से लगातार इनकार किया है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

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