सिद्धू को जेल या बेल, आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

सिद्धू को जेल या बेल, आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

सिद्धू को जेल या बेल, आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: May 15, 2018 4:40 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के रोड रेज मामले पर फैसला सुना सकता  है। यह मामला वर्ष 1988 का है। इससे पहले इसी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सिद्धू को 3 साल की सजा सुना सकता है। इस फैसले को सिद्धू ने यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि गुरनाम सिंह की मौत की वजह के बारे में सबूत विरोधाभासी है और मेडिकल राय भी अस्पष्ट है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस से सांसद रहे सिद्धू पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो कर पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं।

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बताया जाता है कि घटना 27 दिसंबर 1988 की है जब पटिलाया के शेरनवाला गेट चौराने के पास सड़क के बीच में खड़ी जिप्सी में थे। उसी वक्त गुरनाम सिंह और दो अन्य मारुति कार से बैंक जा रहे थे। गुरनाम ने सिद्धू और संधू से जिप्सी हटाने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि सिद्धू ने सिंह को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

वेब डेस्क, IBC24


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