सरकारी कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार को मिलेगा अवकाश, राज्य सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने अपने कर्मचारियों से सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक की कार्य अवधि का सख्ती से पालन करने को भी कहा है
Government service Retired
गंगटोक। second and fourth Saturdays holiday for govt employees सिक्किम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया है। कार्मिक विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में राज्य सरकार ने कहा कि वह कर्मचारियों को आराम के लिए अतिरिक्त समय देगी।
सरकार ने अपने कर्मचारियों से सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक की कार्य अवधि का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। इसमें कहा गया है, ‘‘यह देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी सुबह बहुत देर से कार्यालय आते हैं और शाम को निर्धारित समय से काफी पहले ही कार्यालय से चले जाते हैं। इससे विकासोन्मुख नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने से सरकारी कार्यों के लिए नियमित रूप से कार्यालय आने वाले लोगों को भी अनावश्यक परेशानी होती है।’
इसमें कहा गया है, ‘इस पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंच जाना चाहिए और शाम 4:30 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में मौजूद रहना चाहिए।’
परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सुबह 10:30 बजे के बाद कार्यस्थल पर पहुंचता है या बिना वैध आधिकारिक कारणों के शाम 4:30 बजे से पहले कार्यालय से चला जाता है तो उसका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। परिपत्र में विभागीय प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति की आकस्मिक जांच करने को भी कहा गया है।

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