गोवा के रेस्टोरेंट में अवैध धंधा चला रही थी केंद्रीय मंत्री की बेटी, गैर कानूनी काम को लेकर फंसी पचड़े में

Union Minister Smriti Irani's daughter Zoish: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश ईरानी द्वारा उत्तर गोवा में संचालित ‘सिली सोल्स कैफ़े एंड बार’ को आबकारी आयुक्त ने कथित अवैध तरीके से बार लाइसेंस रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि यह रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है।

गोवा के रेस्टोरेंट में अवैध धंधा चला रही थी केंद्रीय मंत्री की बेटी, गैर कानूनी काम को लेकर फंसी पचड़े में

Union Minister Smriti Irani's daughter Zoish

Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: July 23, 2022 9:57 am IST

Union Minister Smriti Irani’s daughter Zoish: पणजीः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश द्वारा उत्तरी गोवा के असगाओ में संचालित एक रेस्टोरेंट विवादास्पद तरीके से सुर्खियों में आ गया है, विवाद इस बात पर है कि यह रेस्टोरेंट पिछले समय से कथित तौर पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है।

बीते 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम. ने वकील एरेस रोड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ज़ोइश ईरानी द्वारा संचालित ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि शराब लाइसेंस पाने के लिए ‘धोखाधड़ी वाले और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए’।

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मृत्यु हो जाने के बावजूद लाइसेंस का नवीनीकरण किया

Union Minister Smriti Irani’s daughter Zoish: कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, ‘लाइसेंस धारक की 17/05/2021 को मृत्यु हो जाने के बावजूद पिछले महीने लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। बताया गया है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी डीगामा के नाम पर किया गया था, हालांकि पिछले साल मई में उनकी मौत हो गई थी।

आबकारी विभाग ने कहा है, ‘किसी ने लाइसेंस धारक की ओर से हस्ताक्षरित आवेदन किया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकृत करें और उक्त लाइसेंस को छह महीने के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है।

शिकायत करने वाले वकील रोड्रिग्स एक आरटीआई आवेदन के जरिये ये दस्तावेज पाने में कामयाब रहे थे, उन्होंने कहा, ‘वह चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री के परिवार द्वारा आबकारी अधिकारियों और स्थानीय असगाओ पंचायत के साथ मिलकर की गई इस बड़ी धोखाधड़ी की गहन जांच की जाए।

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मौजूदा रेस्टोरेंट धारक को ही बार लाइसेंस की अनुमति

उनके अनुसार, गोवा में आबकरी नियम केवल मौजूदा रेस्टोरेंट धारक को ही बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हैं, ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के मामले में आबकारी विभाग ने पिछले साल फरवरी में मालिकों को विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब के लिए लाइसेंस देने संबंधी नियमों को ताक पर रख दिया था।

सभी आबकारी आवेदन मृतक एंथनी डीगामा के नाम से किए गए थे, जिनका दिसंबर 2020 में जारी किया गया आधार कार्ड उन्हें मुंबई के विले पार्ले का निवासी बताता है। वकील रोड्रिग्स ने एक सूचना के बाद इस मामले की महीनों तक छानबीन की थी, वह बृहन्मुबई महानगर पालिका से डीगामा के मृत्यु प्रमाण पत्र का पता लगाने में भी कामयाब रहे थे।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com