नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यहां नूर नगर में स्थित स्लम के उन निवासियों को भोजन, दवाएं, कपड़े व मुआवाज़ा देने के लिए दिल्ली सरकार और शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डीयूएसआईबी को निर्देश देने का आग्रह किया गया है जिनकी झुग्गियां पिछले महीने लगी आग में नष्ट हो गई थी।
याचिका स्लम के तीन प्रभावित निवासियों ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि 14 अप्रैल को 20 मिनट के अंतराल पर आग लगने की दो घटनाएं हुईं और इसके बाद कुछ मिनटों में ही 60 घर और उनमें रखा सामान खाक हो गया।
वकील हैदर अली और अनुराधा सिंह के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया है कि आग में कुछ निवासियों की इलेक्ट्रिक और साइकिल रिक्शा तक जल गई जो उनकी जीविका का साधन थी और अब उनकी आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वे अपनी जिंदगी को फिर से बना सकें।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि दक्षिण दिल्ली के नूर नगर इलाके की झुग्गियों में रह रहे लोग करीब 15 साल पहले बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आए थे और वर्षों से झुग्गियों में रह रहे हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अधिकारियों ने घायलों को मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं कराई थी और वक्फ बोर्ड ने प्रभावित लोगों को नजदीक के स्कूल में सिर्फ आश्रय उपलब्ध कराया तथा खाना एवं 10 हजार रुपये दिए।
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नोमान अनूप
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