Special Intensive Revision: एक नहीं बल्कि 3 बार आपके घर आएगा BLO.. जानें कैसे भरना होगा SIR का गणना पत्र और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत..

भाजपा ने एसआईआर प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए कहा है कि संविधान केवल भारत के नागरिकों को ही मताधिकार देता है। भाजपा ने कहा है कि भारत से "घुसपैठियों को बाहर निकालने" के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।

Special Intensive Revision: एक नहीं बल्कि 3 बार आपके घर आएगा BLO.. जानें कैसे भरना होगा SIR का गणना पत्र और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत..

Special Intensive Revision Uttar Pradesh || Image- IBC24 News File

Modified Date: November 4, 2025 / 12:52 pm IST
Published Date: November 4, 2025 12:40 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मतदाता सूची में शुरू हुआ एसआईआर दूसरा चरण
  • बीएलओ तीन बार घर-घर जाएंगे
  • भाजपा-टीएमसी आमने-सामने

Special Intensive Revision Uttar Pradesh: लखनऊ: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण मंगलवार से 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला कलेक्टर अनुज सिंह ने इस प्रक्रिया को लागू करने को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की है।

बीएलओ 3 बार जायेंगे आपके घर

पत्रकारों से बात करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक नागरिक के घर जाकर उन्हें गणना फॉर्म बाटेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति एसआईआर से वंचित न रह जाए, अनुज सिंह ने कहा कि यदि पहले दो प्रयासों में निवासी अपने घर पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो बीएलओ तीन बार परिवार के घर जाएंगे।

उन्होंने कहा, “बीएलओ सभी मतदाताओं के घर-घर जाएंगे और उन्हें फॉर्म (गणना फॉर्म) उपलब्ध कराएंगे। वे इसे एकत्र भी करेंगे। जो मतदाता उपलब्ध नहीं होंगे, उनके घर तीन बार जाएंगे।” उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य अधिकांश फॉर्म वापस प्राप्त करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों की उचित मैपिंग हो ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े और उनका नाम आसानी से मतदाता सूची में शामिल हो सके।” बता दें कि, मुरादाबाद में गणना फार्म का वितरण एक माह तक जारी रहेगा।

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12 राज्यों में चलेगा दूसरा चरण

Special Intensive Revision Uttar Pradesh: एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य वंचित समुदायों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाना है।

सियासी घमासान भी जारी

Special Intensive Revision Uttar Pradesh: इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल की मतदाता सूची से एक भी पात्र मतदाता का नाम हटाए जाने पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने की कसम खाई थी। उन्होंने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग पर राज्य को उसकी पहचान से वंचित करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया था।

बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “शुरू से ही हमने कहा है कि यदि एक भी पात्र मतदाता को सूची से हटाया गया तो एआईटीसी इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगी; जो लोग बंगाल को उसकी पहचान से वंचित करने के लिए केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करते हैं और बांग्ला बोलने पर हमें बांग्लादेशी कहते हैं, उन्हें राजधानी तक चुनौती दी जाएगी।” उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एसआईआर की घोषणा के बाद मरने वालों को “वैध या अवैध मतदाता” माना जाएगा। उन्होंने पूछा, “भाजपा और चुनाव आयोग में उनके मित्रों से मेरा सवाल सरल है: जो 5-6 लोग पहले ही मर चुके हैं – क्या वे वैध मतदाता थे या अवैध?”

दूसरी ओर, भाजपा ने एसआईआर प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए कहा है कि संविधान केवल भारत के नागरिकों को ही मताधिकार देता है। भाजपा ने कहा है कि भारत से “घुसपैठियों को बाहर निकालने” के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।

ये दस्तावेज जरूरी

  • केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  • सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
  • जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
  • पासपोर्ट।
  • मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
  • वन अधिकार प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
  • फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
  • भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
  • आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।

SIR क्या है?

Special Intensive Revision Uttar Pradesh: एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देश में 1951 से 2004 के बीच यह आठ बार हुआ। अंतिम बार यह 2004 में किया गया था। अब 21 साल बाद यह किया जा रहा है। जबकि यह करीब सात साल बाद होना चाहिए। यह वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल पर शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऐसे वोटरों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जाते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, एक ही राज्य में एक से अधिक वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनवा लिए, लापता वोटर और ऐसे कुछ विदेशी वोटर जिनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए। इन सभी को एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है।

इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

चूंकि देश में लंबे समय से एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में राज्यों की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना बेहद जरूरी था। इसी वजह से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर शुरू करने का यह बीड़ा उठाया। जिसके तहत पहले चरण में बिहार में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी गई है। तीसरे चरण में बाकी बचे राज्यों में इसे शुरू किया जाएगा।

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