बांग्लादेश से जाली नोट की तस्करी करने के तीन दोषियों को विशेष एनआईए अदालत ने सुनाई सजा

बांग्लादेश से जाली नोट की तस्करी करने के तीन दोषियों को विशेष एनआईए अदालत ने सुनाई सजा

बांग्लादेश से जाली नोट की तस्करी करने के तीन दोषियों को विशेष एनआईए अदालत ने सुनाई सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: December 10, 2020 1:43 pm IST

बेंगलुरु, 10 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बांग्लादेश से जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) तस्करी कर लाने के दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों को अलग अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई।

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि दालिम मियां, अशोक महादेव कुंबर और शकरूद्दीन शेख को अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।

 ⁠

अधिकारी ने कहा कि एनआईए ने मामले की छानबीन 2018 में अपने हाथ में ली थी।

उन्होंने कहा कि कुंबर के पास से 82,000 रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद हुए थे जो उसे मियां से मिले थे।

जांच के दौरान राजेंद्र पाटिल, गंगाधर कोलकर, शहनोयाज कसूरी और शेख की संलिप्तता का पता चला।

इस मामले में एनआईए ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किए।

अधिकारी ने कहा कि अदालत ने मियां, कुंबर और शेख को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें क्रमश: छह साल, पांच साल और दो साल के कारावास के साथ हर एक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

तीन अन्य आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है जिनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

उन्होंने कहा कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

भाषा यश मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में