श्रीनाथ भासी ने प्राथमिकी खारिज करने के लिए अदालत का रुख किया, कहा- मामला सुलझ गया

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श्रीनाथ भासी ने प्राथमिकी खारिज करने के लिए अदालत का रुख किया, कहा- मामला सुलझ गया

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  • Publish Date - September 30, 2022 / 09:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

कोच्चि, 30 सितंबर (भाषा) मलयालम फिल्मों के अभिनेता श्रीनाथ भासी ने एक महिला पत्रकार को कथित रूप से अपशब्द कहने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार को यह कहते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया कि उनके बीच मामला सुलझ गया है।

भासी ने एक याचिका दायर कर दावा किया कि महिला पत्रकार ने एक शपथ-पत्र में कहा है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है और वह अभिनेता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना चाहती हैं।

एक ऑनलाइन मीडिया के लिए काम करने वाली महिला पत्रकार की शिकायत के आधार पर मराडू पुलिस ने अभिनेता को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

भासी ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता और दूसरे प्रतिवादी (पत्रकार) के बीच मामला सुलझा लिया गया है। दूसरे प्रतिवादी ने एक हलफनामे में शपथ ली है कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है और वह मुकदमा आगे जारी नहीं रखना चाहती।’’

उन्होंने अदालत से यहां मराडू पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की भी प्रार्थना की।

उनकी गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (1) (चतुर्थ), 509 और 294 बी के तहत की गई थी।

इस बीच, सूत्रों ने कहा कि भासी द्वारा महिला पत्रकार और उनके मीडिया संगठन से माफी मांगने के बाद, उनके खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने का फैसला लिया गया है।

भाषा सुरेश मनीषा

मनीषा