नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते में शुरू करें :उच्चतम न्यायालय

नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते में शुरू करें :उच्चतम न्यायालय

नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते में शुरू करें :उच्चतम न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: February 7, 2022 5:09 pm IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड के नोएडा में एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को 72 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया, जिसमें सभी संबद्ध एजेंसियां उपस्थित रहें।

पीठ ने कहा, ‘‘सीईओ नोएडा इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, इस आदेश के दो हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया जाए।’’

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उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर बिल्डर को फटकार लगाई थी और इसके निदेशकों को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी।

उल्लेखनीय है कि नोएडा अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर भवन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इन निर्माणाधीन इमारतों को तीन महीने के अंदर ध्वस्त करने का पिछले साल 31 अगस्त को न्यायालय ने आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाए ताकि कानून के शासन का अनुपालन सुनश्चित हो सके।

न्यायालय ने घर खरीदारों की पूरी राशि बुकिंग के समय से 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का निर्देश दिया था।

भाषा सुभाष अनूप

अनूप


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