राज्य सरकारों को राजनीति से पहले जनहित पर विचार करना चाहिए : उच्चतम न्यायालय
राज्य सरकारों को राजनीति से पहले जनहित पर विचार करना चाहिए : उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के बीच नदी विवाद का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि हर राज्य सरकार को राजनीति से पहले जनहित पर विचार करना चाहिए।
अदालत ने पंजाब और हरियाणा से कहा कि वे घग्गर नदी के उफान के कारण 25 गांवों में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए सिर्फ बैठकें करने के बजाय ठोस कदम उठाएं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत के अगस्त के आदेश के बाद घग्गर स्थायी समिति की दो बैठकों को छोड़कर इन राज्यों द्वारा केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे की सिफारिशों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आम आदमी की दिलचस्पी बैठकों में नहीं बल्कि समाधान में है। हर राज्य सरकार को राजनीति से पहले जनहित को तरजीह देनी चाहिए।’’
मंगलवार को पीठ ने कहा कि संबंधित राज्यों की ओर से स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैठकें करने के अलावा कोई और ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
पीठ ने संबंधित राज्यों को सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा प्रस्तुत अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार और जमा करने का निर्देश दिया।
भाषा शफीक माधव
माधव

Facebook



