न्यायालय नेताजी बोस की ‘अस्थियां’ तोक्यो से लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

न्यायालय नेताजी बोस की ‘अस्थियां’ तोक्यो से लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

न्यायालय नेताजी बोस की ‘अस्थियां’ तोक्यो से लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
Modified Date: August 11, 2026 / 12:49 pm IST
Published Date: August 11, 2026 12:49 pm IST

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तोक्यो के रेंकोजी मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ‘‘अस्थियां’’ वापस लाने का निर्देश देने संबंधी उनकी बेटी की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नेताजी बोस की बेटी अनीता बी. फाफ द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी पेश हुए।

अगस्त 1945 में नेताजी के लापता होने को लेकर कई तरह अनुमान हैं।

कुछ अनुमानों में कहा गया है कि उनके अवशेष तोक्यो के रेंकोजी मंदिर में संरक्षित हैं।

भाषा खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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