उच्चतम न्यायालय ने ‘आप’ के शासनकाल में केंद्र, उपराज्यपाल पर दर्ज मामले वापस लेने की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने ‘आप’ के शासनकाल में केंद्र, उपराज्यपाल पर दर्ज मामले वापस लेने की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने ‘आप’ के शासनकाल में केंद्र, उपराज्यपाल पर दर्ज मामले वापस लेने की अनुमति दी
Modified Date: May 23, 2025 / 05:25 pm IST
Published Date: May 23, 2025 5:25 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण सहित अन्य मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दायर सात मामलों को शुक्रवार को वापस लेने की अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर गौर किया और याचिका को स्वीकार कर लिया।

एक वकील ने ‘आप’ सरकार के दौरान नियुक्त वकीलों के शुल्क के भुगतान का मुद्दा उठाया।

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इस पर भाटी ने पीठ को आश्वासन दिया कि सभी लंबित शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा।

भाजपा सरकार ने 22 मई को उच्चतम न्यायालय से पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार की ओर से केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दर्ज सात मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


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