26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को छळव् और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्ते में इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि वो कानून बनाएंगे या नहीं।