उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में खंडित फैसला सुनाया

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में खंडित फैसला सुनाया

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में खंडित फैसला सुनाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: October 13, 2022 11:17 am IST

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘इस मामले में मतभेद हैं।’’

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पीठ ने खंडित फैसले के मद्देनजर निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक उचित वृहद पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

भाषा सिम्मी पारुल

पारुल


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