उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का निर्देश दिया
Modified Date: May 30, 2025 / 01:27 pm IST
Published Date: May 30, 2025 1:27 pm IST

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है।

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न्यायालय ने कहा, “किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता।”

पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

भाषा प्रशांत सिम्मी

सिम्मी


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