उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2022 के खिलाफ याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2022 के खिलाफ याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2022 के खिलाफ याचिका खारिज की
Modified Date: June 11, 2024 / 07:42 pm IST
Published Date: June 11, 2024 7:42 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित नीट-पीजी परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था और उत्तर कुंजी तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने 2022 में प्रीतिश कुमार नामक एक अभ्यर्थी और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।’

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कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि छह याचिकाकर्ताओं में से दो इस साल 23 जून को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-पीजी का आयोजन करता है।

वकील ने कहा, ‘परेशानी यह है कि वे (परीक्षा बोर्ड) हमें उत्तर कुंजी, उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों (नीट-पीजी 2022) तक पहुंच की अनुमति नहीं दे रहे हैं।’

पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे ‘अनावश्यक रूप से’ लंबित नहीं रख सकती।

प्रीतीश कुमार और अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके नीट-पीजी 2022 अंकों में विसंगतियां हैं लेकिन परीक्षा बोर्ड पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।

भाषा अविनाश पवनेश

पवनेश


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