उच्चतम न्यायालय ने कैडेट पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

उच्चतम न्यायालय ने कैडेट पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

उच्चतम न्यायालय ने कैडेट पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया
Modified Date: December 16, 2025 / 09:18 pm IST
Published Date: December 16, 2025 9:18 pm IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शारीरिक रूप से अक्षमता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सकीय आधार पर मुक्त किए गए अधिकारी कैडेट के पुनर्वास के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के वास्ते छह सप्ताह का समय दिया।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर गौर किया कि सेना, नौसेना और वायु सेना ने सकारात्मक सिफारिशें दी थीं।

पीठ ने कहा, ‘‘भारत सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि सात अक्टूबर, 2025 के आदेश के अनुसार, तीनों सेनाओं द्वारा की गई सिफारिशें प्रथम चरण में रक्षा मंत्रालय के विचारधीन हैं और उसके बाद, ये वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के भी अधीन होंगी।’’

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पीठ ने कहा, ‘‘एएसजी ने यह भी बताया है कि तीनों सेवाओं की सिफारिशें सकारात्मक हैं और इसलिए, दोनों मंत्रालयों द्वारा इस पर विचार करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है, इसलिए हम इस मामले को 20 जनवरी, 2026 तक के लिए स्थगित करते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शारीरिक रूप से अक्षमता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सकीय आधार पर मुक्त किए गए अधिकारी कैडेट द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा था।

भाषा शफीक धीरज

धीरज


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