VVPAT गणना: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों में हो सकती है देरी

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VVPAT गणना: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों में हो सकती है देरी

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  • Publish Date - April 8, 2019 / 10:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक ऐसा फैसला दिया है, जिससे लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने में देरी हो सकती है। दरसअल सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी पार्टियों ने याचिका लगाई थी कि वीवीपैट की 50 फीसदी पर्चियों का मिलान किया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि एक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर 5 बूथ की ईवीएम पर गिनती होगी। मामले में सुनवाई सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने की।

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मामले में सुनवाई करते हुए ​जस्टिस गोगोई ने ​कहा कि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र से एक की बजाए पांच ईवीएम के चुनाव से इसकी प्रमाणिकता, चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास न केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि गरीब लोगों के मन में भी सुनिश्चित हो जाएगा।’ इस फैसले के बाद अब 5 गुना ज्यादा वीवीपैट की गिनती होगी। बता दें अगर एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा हैं तो 30 वीवीपैट की गिनती होगी।

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पहले ये था​ नियम
इस फैसले से पहले एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा पर एक ही बूथ की वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता था। लेकिन अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि 5 वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान किया जाएगा।

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