Supreme Court OBC Aarakshan: OBC आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई! ओबीसी को 27% या 14%? इस दिन तय होगा आरक्षण का फुल फार्मूला
Supreme Court OBC Aarakshan: OBC आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई! ओबीसी को 27% या 14%? इस दिन तय होगा आरक्षण का फुल फार्मूला
Supreme Court OBC Aarakshan/Image Source: IBC24 File
- OBC आरक्षण पर कल SC की फाइनल सुनवाई
- दिल्ली में तय होगा MP के OBC का भविष्य
- HC से SC पहुँचा OBC आरक्षण विवाद
दिल्ली: Supreme Court OBC Aarakshan: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर अब फैसला नज़दीक आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जनवरी 2026 को फाइनल हियरिंग करेगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले को अपनी सूची में शामिल कर लिया है।
2019 से लटका OBC आरक्षण (MP OBC reservation News)
Supreme Court OBC Aarakshan: दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाया है। वर्तमान में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगी हुई है। इसी वजह से राज्य में ओबीसी वर्ग को फिलहाल केवल 14 प्रतिशत आरक्षण देकर भर्ती प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जबकि शेष 13 प्रतिशत पद होल्ड कर दिए गए हैं।
कल मिलेगा अंतिम फैसला (27 percent OBC reservation MP)
Supreme Court OBC Aarakshan: यह आरक्षण कानून 14 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था लेकिन तभी से यह न्यायिक विवाद में फंसा हुआ है। बीते वर्षों में इस मुद्दे के कारण हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 होल्ड अभ्यर्थियों को अपने-अपने मामलों में अंतिम निर्णय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी थी। अब सभी की निगाहें 21 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं जहां इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।


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