नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को बड़ा फरमान जारी किया है। चुनावी बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश जारी किया है कि, सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को जरुर मुहैया कराए।
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इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बांड के मुद्दे पर कोर्ट आदेश ना दें। उनका तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा देने वाले शख्स की पहचान इसलिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं।
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बता दें कि 2017-18 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी। जिसके बाद तब तय किए गए नियम के मुताबिक, 2 हजार से ज्यादा के नगद चंदे पर रोक लगा दी गई थी। नए नियम के मुताबिक, 2000 से अधिक चन्दा केवल चेक या ऑनलाइन ही दिया जा सकता है। जोकि इसी साल जनवरी ही सरकार ने इन बॉन्ड की अधिसूचना जारी की।