‘आप’ की गुजरात इकाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का न्यायालय का आदेश

‘आप’ की गुजरात इकाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का न्यायालय का आदेश

‘आप’ की गुजरात इकाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का न्यायालय का आदेश
Modified Date: August 17, 2026 / 08:54 pm IST
Published Date: August 17, 2026 8:54 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) की गुजरात इकाई के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने आप की गुजरात इकाई की ओर से दाखिल एक अंतरिम अर्जी पर यह आदेश दिया। पार्टी ने अर्जी में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

आप का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत, अधिवक्ता सिद्धांत शर्मा और तल्हा अब्दुल रहमान शीर्ष अदालत में पेश हुए।

न्यायालय ने आपत्तिजनक पोस्ट (अगर कोई हों) हटाने की शर्त पर आप की अर्जी स्वीकार की और मुख्य मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई को आप की गुजरात इकाई की उस याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया था, जिसमें पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट और वेब पोर्टल को निलंबित किये जाने को चुनौती दी गई थी।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश


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