नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ दिसंबर 2020 में प्रेस वार्ता के दौरान उनके कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट द्वारा दायर की गई शिकायत पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति बी. आऱ गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब मुरुगन के वकील ने कहा कि नेता का कभी ट्रस्ट को बदनाम करने या उसकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था।
पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के पांच सितंबर 2023 के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन की उस अपील पर आया है, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
भाषा सुरभि शोभना
शोभना