न्यायालय का उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार

न्यायालय का उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार

न्यायालय का उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार
Modified Date: October 16, 2023 / 02:53 pm IST
Published Date: October 16, 2023 2:53 pm IST

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।

इस अंतरिम रोक के कारण केंद्रीय एजेंसी की ओर से आगे की जांच की राह में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 फीसदी जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन वह अंतरिम रोक लगाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले के कारण आगे की कार्यवाही नहीं पूरी कर पा रही है।

उन्होंने पीठ से विवादित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। शीर्ष अदालत ने सात नवंबर तक शिवकुमार से जवाब तलब किया है।

भाषा संतोष नरेश

नरेश


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