नई दिल्लीः Supreme Court reprimanded Governor द्रमुक के वरिष्ठ नेता और विधायक के। पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाने को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। अदालत ने राज्यपाल से कहा कि अगर उन्होंने शुक्रवार तक पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई, तो अदालत उनके खिलाफ कड़ा आदेश पारित करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम राज्यपाल के आचरण को लेकर काफी चिंतित हैं। हम इस अदालत में सख्त लहजे में नहीं कहना चाहते, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें सलाह दी है, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है। अब राज्यपाल को न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के बारे में सूचित करना होगा।
Supreme Court reprimanded Governor दरअसल, पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाने को लेकर सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपाल को ये समझाइए कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन पर रोक लगा देता है तो इसका मतलब कन्विक्शन पर रोक लग गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा किसी भी मंत्री या व्यक्ति के लिए अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें संविधान के मुताबिक ही चलना होगा। मामले की कल यानी शुक्रवार को भी सुनवाई होगी।
इससे पहले पोनमुडी विधायक पद से अयोग्य ठहराए गए थे। उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया था और तीन साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पोनमुडी को 13 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2011 में पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।