उच्चतम न्यायालय ने डीडीए पर लगाई दिल्ली के डियर पार्क के हिरणों को स्थानांतरित करने पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने डीडीए पर लगाई दिल्ली के डियर पार्क के हिरणों को स्थानांतरित करने पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने डीडीए पर लगाई दिल्ली के डियर पार्क के हिरणों को स्थानांतरित करने पर रोक
Modified Date: May 1, 2025 / 12:05 pm IST
Published Date: May 1, 2025 12:05 pm IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकारियों पर हौज खास में स्थित डियर पार्क के हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिका पर डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘ इन विशेष अनुमति याचिकाओं में शामिल मुद्दा नयी दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क के हिरणों को स्थानांतरित करने से संबंधित है। नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर 16 मई 2025 को जवाब देना होगा।’

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पीठ ने 30 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, ‘‘ फिलहाल हम प्रतिवादियों पर डियर पार्क से मौजूदा हिरणों को स्थानांतरित करने पर रोक लगाते हैं… हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा हिरणों की उचित देखभाल की जाएगी।’’

शीर्ष अदालत ने यह निर्देश गैर सरकारी संगठन ‘न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी’ द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि हौज खास में मौजूद लगभग 600 हिरणों को बिना उचित आवास आकलन, पशु चिकित्सा जांच या मादा गर्भवती हिरणों और उनके बच्चों को सुरक्षा उपायों के बिना स्थानांतरित किए जाने की आशंका है।

याचिका में दावा किया गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन समूहों को पहले ही जल्दबाजी में डियर पार्क से राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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