सीईसी, ईसी को मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

सीईसी, ईसी को मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

सीईसी, ईसी को मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
Modified Date: January 13, 2026 / 12:37 am IST
Published Date: January 13, 2026 12:37 am IST

नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) अधिनियम, 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को दी गई कानूनी छूट को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया, हालांकि उसने प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत लोक प्रहरी नामक गैर-सरकारी संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है।

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याचिका में दावा किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को व्यापक एवं निरंकुश शक्ति मिलती है।

भाषा सिम्मी अविनाश

अविनाश


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