निलंबित आईएएस अफसर के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई

निलंबित आईएएस अफसर के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई

निलंबित आईएएस अफसर के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई
Modified Date: June 22, 2023 / 07:10 pm IST
Published Date: June 22, 2023 7:10 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया गया है।

इस मामले में 2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल कथित घोटाले की मुख्य आरोपी हैं। इस घोटाले में उनके खूंटी जिले की उपायुक्त रहने के दौरान कथित तौर पर 18.07 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का गबन का आरोप है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अवकाश पीठ के इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने की संभावना है।

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झा ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश को चुनौती दी है।

उनके वकील ने पहले इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने 18 मई को झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा था।

भाषा प्रशांत माधव

माधव


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