सुशील कुमार ने जेल में मांगा विशेष आहार, सप्लीमेंट : अदालत बुधवार को सुनाएगी फैसला

सुशील कुमार ने जेल में मांगा विशेष आहार, सप्लीमेंट : अदालत बुधवार को सुनाएगी फैसला

सुशील कुमार ने जेल में मांगा विशेष आहार, सप्लीमेंट : अदालत बुधवार को सुनाएगी फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: June 8, 2021 10:45 am IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एक युवा पहलवान की कथित हत्या के मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं।

याचिका में कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सत्विक मिश्रा ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें कहा गया कि इन आवश्यक वस्तुओं को देने से इनकार करने का कुमार के करियर पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि विशेष पोषण आहार तथा सप्लीमेंट उनकी सेहत तथा प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक हैं।

हालांकि जेल अधिकारियों ने अदालत में दिए जवाब में कहा है कि कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इस पर राणा ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा।

सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

भाषा

मानसी पवनेश

पवनेश


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