स्वाति मालीवाल हमला मामला: न्यायालय ने बिभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका खारिज की
स्वाति मालीवाल हमला मामला: न्यायालय ने बिभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित हमले के मामले में आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने पिछले साल नवंबर में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष को उन भौतिक वस्तुओं की सूची देने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें जब्त किया गया था, लेकिन राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पूरी तरह से निराधार है और इसे खारिज किया जाता है।’’
अदालत तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने 29 जनवरी को पारित आदेश में कुमार के वकील की इस दलील पर गौर किया कि अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर जोर नहीं दिया गया।
साक्ष्यों पर विचार करते हुए, अदालत ने मामले को सत्र न्यायालय में भेजे जाने के खिलाफ दूसरी याचिका को भी ‘‘निराधार’’ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत के आदेश में ‘‘कोई कमी या अवैधता नहीं है’’।
दिल्ली पुलिस की याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई आधार नहीं है।
कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था और वह फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें दो सितंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
भाषा देवेंद्र माधव
माधव

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