तमिलनाडु में मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में पूर्व न्यायाधीश मध्यस्थ नियुक्त

तमिलनाडु में मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में पूर्व न्यायाधीश मध्यस्थ नियुक्त

तमिलनाडु में मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में पूर्व न्यायाधीश मध्यस्थ नियुक्त
Modified Date: January 28, 2026 / 05:21 pm IST
Published Date: January 28, 2026 5:21 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित ऐतिहासिक श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठानों के निष्पादन को लेकर श्री वैष्णवों के दो संप्रदायों के बीच 120 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल को बुधवार को मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की एक पीठ ने एस. नारायणन की अपील पर सुनवाई की जिसमें वादकलाई संप्रदाय को मंदिर के गर्भगृह में प्रार्थना की अनुमति देने की याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

यह विवाद मंदिर के अंदर अनुष्ठानों से जुड़ा है, जहां ऐतिहासिक रूप से थेंकलाई संप्रदाय पूजा-अर्चना कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि वादकलाई संप्रदाय के सदस्यों को अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हें एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

प्रधान न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “वरिष्ठ वकीलों ने दैनिक अनुष्ठानों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मध्यस्थता पर सहमति जता दी है। इस संबंध में हम उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे श्री संजय किशन कौल से अनुरोध करते हैं कि वह मुख्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करें।”

दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिये विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, “न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों।”

पीठ ने अब इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश


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