तमिलनाडु की अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत 14 जून तक बढ़ाई

तमिलनाडु की अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत 14 जून तक बढ़ाई

तमिलनाडु की अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत 14 जून तक बढ़ाई
Modified Date: June 10, 2024 / 09:08 pm IST
Published Date: June 10, 2024 9:08 pm IST

चेन्नई, 10 जून (भाषा) धन शोधन के एक मामले में पिछले साल गिरफ्तार किये गए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत यहां की एक अदालत ने सोमवार को 14 जून तक बढ़ा दी और मामले के सिलसिले में एक बैंक को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी उनकी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

पूर्व मंत्री को अभियोजन ने केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया और अदालत ने पूर्व मंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

बालाजी को नकदी के बदले नौकरी मामले के सिलसिले में 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान का है।

 ⁠

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, बालाजी द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर 14 जून तक आदेश सुरक्षित रख लिया।

एक याचिका में उन्होंने मामले की कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की मांग की, जब तक कि सिटी यूनियन बैंक उनके खाते और उनकी पत्नी के खाते में पैसे जमा करने के लिए इस्तेमाल किए गए चालान को पेश नहीं करता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बालाजी द्वारा दायर जमानत अर्जी 19 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया था। इससे पहले, उनकी जमानत अर्जी प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा दो बार खारिज की गई थी।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में