तमिलनाडु : अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बलाजी की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई

तमिलनाडु : अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बलाजी की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई

तमिलनाडु : अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बलाजी की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई
Modified Date: April 15, 2024 / 03:45 pm IST
Published Date: April 15, 2024 3:45 pm IST

चेन्नई, 15 अप्रैल (भाषा) यहां की सत्र अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी.सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में जून 2023 में गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय पुझल कारागार में बंद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता बालाजी को अभियोजन पक्ष ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली की अदालत के समक्ष पेश किया जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।

इस बीच, न्यायाधीश बालाजी की उस याचिका पर बुधवार को आदेश सुनाएंगे जिसमें उन्होंने मामले से मुक्त करने की अर्जी पर दोबारा जिरह शुरू करने का अनुरोध किया है। इस मामले में उनकी ओर से दलील देने की अवधि 22 मार्च को समाप्त हो गई थी।

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बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। बालाजी पर ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री रहते कथित घोटाला करने का आरोप है।

बालाजी की अब तक कई याचिकाओं को अदालतें खारिज कर चुकी हैं।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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