तमिलनाडु : द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी खारिज

तमिलनाडु : द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी खारिज

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  • Publish Date - September 20, 2023 / 04:38 PM IST,
    Updated On - September 20, 2023 / 04:38 PM IST

चेन्नई, 20 सितंबर (भाषा) चेन्नई की सत्र अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अल्ली ने बालाजी को राहत देने से इनकार कर दिया।

बालाजी को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री रहते कथित तौर पर नौकरी के बदले नकदी लेने से जुड़े धन शोधन के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने जून में गिरफ्तार किया था।

मौजूदा समय में वह बिना विभाग के मंत्री हैं।

भाषा धीरज नरेश

नरेश