तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन और थेनारासु को संपत्ति मामले में करना पड़ेगा मुकदमे का सामना
तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन और थेनारासु को संपत्ति मामले में करना पड़ेगा मुकदमे का सामना
चेन्नई, सात अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया और निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने विरिधुनगर जिले की एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपनी रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जिसमें रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था।
मंत्री रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा।
न्यायाधीश ने रामचंद्रन को नौ सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने थंगम थेनारासु को 11 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने विशेष अदालत को इन मामलों में दैनिक आधार पर सुनवाई करने तथा इसे यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने पिछले वर्ष सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्रमुक के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण मामले की स्वयं ही शुरुआत की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामचंद्रन ने अपने और अपनी पत्नी पी. विसालाक्षी के अलावा अपने मित्र के.एस.पी. षणमुगामूर्ति के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी जब वह द्रमुक सरकार के दौरान 2006 से 2011 के बीच स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग मंत्री थे।
थेनारासु पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी टी मणिमेगलाई के नाम पर 2006 से 2011 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी जब वह स्कूल शिक्षा मंत्री थे।
भाषा शोभना मनीषा
मनीषा

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