तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख विजय ने वक्फ कानून की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख विजय ने वक्फ कानून की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख विजय ने वक्फ कानून की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी
Modified Date: April 14, 2025 / 12:33 am IST
Published Date: April 14, 2025 12:33 am IST

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) अभिनेता एवं तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी के अध्यक्ष विजय ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है।

न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन याचिकाओं की सुनवाई करने वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा हैं।

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ओवैसी की याचिका के अलावा, शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान, ‘एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा द्वारा दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को अधिसूचित किया था।

भाषा सिम्मी सुभाष

सुभाष


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