TCS Refund on Car Purchase: क्या आपको पता है 10 लाख के ऊपर की कार खरीदने पर मिलेगा सरकारी रिफंड? जान लें TCS रिफंड के फायदे वरना पछतायेंगे!

TCS आयकर विभाग का एक जबरदस्त तरीका है टैक्स चोरी को रोकने का। ये एक महत्वपूर्ण टैक्स संग्रह तंत्र है जो 10 लाख के ऊपर ख़रीदे जाने वाले मोटर वाहन पर कार डीलर द्वारा बिक्री वैल्यू पर 1% टीसीएस वसूला जाता है। आईये जानते हैं विस्तार से..

TCS Refund on Car Purchase: क्या आपको पता है 10 लाख के ऊपर की कार खरीदने पर मिलेगा सरकारी रिफंड? जान लें TCS रिफंड के फायदे वरना पछतायेंगे!

TCS refund on car purchase/image source: IBC24

Modified Date: December 5, 2025 / 08:18 pm IST
Published Date: December 5, 2025 8:18 pm IST
HIGHLIGHTS
  • TCS रिफंड: 15 लाख की कार खरीदी? सरकार 15,000 रुपये कैशबैक देगी!
  • यदि TCS नहीं जानतें, तो अनजाने में आप कर रहे हैं हज़ारों रुपयों का दान!

TCS Refund on Car Purchase: इस महंगाई के दौर में कार खरीदना हर व्यक्ति का सपना है लेकिन 10 लाख से ऊपर की चमचमाती लक्ज़री कार पर 1% टीसीएस (Tax Collector at Source) कई खरीदारों को हैरान कर देती है। यह आयकर अधिनियम की धारा 206C(1F) के तहत एक अग्रिम टैक्स संग्रह प्रक्रिया है जो विक्रेता (Car Dealer) द्वारा खरीदार से वसूला जाता है, परन्तु क्या आप जानते हैं कि यदि आप 10 लाख के ऊपर की कार खरीदते हैं तो सरकार आपको पैसे लौटती है? हज़ारों लोग इस नियम से अनजान हैं इसलिए वे अपनी हज़ारों रुपयों की बचत गवा बैठते हैं।
निवेशक आशीष कुमार मैहर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिये बताया है कि 10 लाख से ऊपर की कार ख़रीदने वाले खरीदारों पर डीलर द्वारा 1% TCS (टीसीएस) वसूला जाता है। आपको बता दें कि यह ‘अतिरिक्त खर्च‘ असल में सरकार का आपके पैसे पर अवैध कब्ज़ा नहीं बल्कि एक तरह का ‘स्थायी उधार’ है। ITR फाइलिंग के दौरान, क्लेम करके ये रिफंड आप ले सकते हैं।

TCS Refund on Car Purchase: TCS क्या है?

टीसीएस (Tax Collected at Source), आयकर अधिनियम के तहत एक अग्रिम टैक्स संग्रह है। जब आप 10 लाख के ऊपर की लक्ज़री कार खरीदते हैं तब कार डीलर के द्वारा मोटर कार की वैल्यू पर 1% TCS आपसे वसूला जाता है। उदाहरण के लिए 25 लाख की कार पर 25,000 रुपये TCS काटा जाता है ये ‘अतिरिक्त खर्च‘ नहीं बल्कि टैक्स एंट्री के तौर पर सरकार के पास जमा हो जाता है जिसे आप ITR फाइलिंग के दौरान क्लेम करके ये पूरा रिफंड ले सकते हैं।

TCS Refund on Car Purchase: टीसीएस का पैसा कैसे क्लेम करें?

  • डीलर से फॉर्म 27D ज़रूर लें: कार खरीदते वक़्त कार डीलर आपको TCS सर्टिफिकेट (फॉर्म 27D) देगा, उसे लेना न भूलें। इसमें TCS राशि, PAN, वाहन डिटेल्स आदि होंगे, इसे संभल कर रखें।
  • फॉर्म 26AS चेक करें: आयकर रिटर्न भरते वक़्त आपका Form 26AS आपके पुरे टैक्स रिकॉर्ड को दिखाता है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर Login करें। फिर Services पर जा कर “View Form 26AS” पर क्लिक करें। यहाँ देख लें कि आपकी कार पर कटे TCS की एंट्री है या नहीं?
  • ITR में TCS रिफंड ऐसे क्लेम करें: सैलरीड के लिए सही ITR फॉर्म चुने। उसके पश्चात् “Scheduled TCS” सेक्शन में जाकर फॉर्म 27D की डिटेल्स भरें। अपने ITR में 1% TCS को रिफंड के रूप में क्लेम करें या बाकी के टैक्स में एडजस्ट करवा लें। यदि रिफंड बकाया है तो 15-45 दिनों में पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जायेगा।

TCS Refund on Car Purchase: लोगों के द्वारा अक्सर की जाने वाली गलतियां!

  • नई कार की ख़ुशी में अक्सर जाने /अनजाने लोग FORM 27D लेना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो हज़ारों रुपये का रिफंड गवा बैठते हैं।
  • ITR फाइल करते वक़्त, कुछ लोग FORM 26AS चेक नहीं करते। जिसकी वजह से TCS की एंट्री मिसिंग होने के कारण रिफंड रिजेक्ट हो जाता है।
  • यदि जल्दबाज़ी में ITR में TCS वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया तो पूरा पैसे सरकार के पास चला जाता है।

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लेखक के बारे में

Swati Shah, Since 2023, I have been working as an Executive Assistant at IBC24, No.1 News Channel in Madhya Pradesh & Chhattisgarh. I completed my B.Com in 2008 from Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G). While working as an Executive Assistant, I enjoy posting videos in the digital department.