बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जियों पर निर्णय में देरी को लेकर तेलंगाना सरकार को नोटिस

बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जियों पर निर्णय में देरी को लेकर तेलंगाना सरकार को नोटिस

बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जियों पर निर्णय में देरी को लेकर तेलंगाना सरकार को नोटिस
Modified Date: March 4, 2025 / 04:54 pm IST
Published Date: March 4, 2025 4:54 pm IST

नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर तेलंगाना सरकार और अन्य को मंगलवार को नोटिस जारी किये, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष पर कांग्रेस में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली अर्जियों पर निर्णय लेने में देरी करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की।

पीठ ने अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय, तेलंगाना विधानसभा सचिव, भारत के निर्वाचन आयोग और दलबदलू विधायकों से जवाब मांगा है।

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एक याचिका में तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए तीन बीआरएस विधायकों की अयोग्यता को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका दलबदल करने वाले शेष सात विधायकों को लेकर है।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप


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