लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी! संसदीय समिति के पास भेजा गया विधेयक |The age of marriage for girls will be increased from 18 to 21 years. Bill sent to parliamentary committee

लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी! संसदीय समिति के पास भेजा गया विधेयक

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में यह जानकारी दी। बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करने के बाद विचार-विमर्श और सिफारिशों के लिए सरकार की ओर से स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : December 22, 2021/4:09 pm IST

Child Marriage Prohibition (Amendment) Bill

नई दिल्लीः लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में यह जानकारी दी। बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करने के बाद विचार-विमर्श और सिफारिशों के लिए सरकार की ओर से स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक को पेश किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने की कोशिश कर रही है।

Child Marriage Prohibition (Amendment) Bill

read more: यासिर के खिलाफ आरोपों पर रमीज ने कहा, इस तरह की खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं

ईरानी ने कहा कि यह विधेयक किसी भी प्रथा सहित सभी मौजूदा कानूनों को समाप्त करने का प्रयास करता है। इस विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संसदीय समिति के पास भेजा गया है। लखीमपुर खीरी सहित इस मामले पर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच सदन की कार्यवाही बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

read more: लोगों की निकल गई चीखें.. जब बालों में जूड़े की जगह सांप लपेटकर मॉल पहुंच गई लड़की.. वीडियो वायरल

बता दें कि कें बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करने के बाद विचार-विमर्श और सिफारिशों के लिए सरकार की ओर से स्थायी समिति के पास भेजा गया है, इस विधेयक में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है।

 
Flowers