न्यायालय संदेशखालि हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा |

न्यायालय संदेशखालि हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा

न्यायालय संदेशखालि हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा

:   Modified Date:  February 18, 2024 / 08:59 PM IST, Published Date : February 18, 2024/8:59 pm IST

नयी दिल्ली,18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के संदेशखालि गांव में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करेंगे। याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए श्रीवास्तव द्वारा उल्लेख किये जाने पर शीर्ष अदालत इसकी सुनवाई करने को सहमत हो गई थी।

श्रीवास्तव द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से दायर की गई याचिका में, संदेशखालि हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजा और कर्तव्य में कथित लापरवाही को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले श्रीवास्तव सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए शीर्ष अदालत में जनहित याचिकाएं दायर करते रहे हैं।

याचिका में, मामले की जांच और इसके बाद मुकदमे की सुनवाई पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि तीन न्यायाधीशों की एक समिति जांच करे, जैसा कि मणिपुर हिंसा मामले में किया गया था।

संदेशखालि बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक गांव है। तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता द्वारा महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर वहां प्रदर्शन हुए हैं। कई स्थानीय महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने तथा यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाये हैं। शेख अभी फरार है।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)