अदालत ने पुलिस से केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने को कहा

अदालत ने पुलिस से केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने को कहा

अदालत ने पुलिस से केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने को कहा
Modified Date: October 31, 2025 / 10:41 pm IST
Published Date: October 31, 2025 10:41 pm IST

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित से जुड़े एक मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 29 अक्टूबर को दिए एक आदेश में कहा, ‘‘जांच अधिकारी को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तीन दिसंबर को प्रस्तुत करें।’’

कार्यवाही के दौरान, जांच अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और दिल्ली नगर निगम की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ की गई है, लेकिन केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वह दिल्ली में नहीं थे।

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अदालत ने 29 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए, जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के लिए समय दिया था।

ग्यारह मार्च को, अदालत ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

वर्ष 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने विभिन्न स्थानों पर ‘‘बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।’’

भाषा शफीक रंजन

रंजन


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