न्यायालय ने एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामले में चार अलग-अलग फैसले सुनाए

न्यायालय ने एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामले में चार अलग-अलग फैसले सुनाए

न्यायालय ने एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामले में चार अलग-अलग फैसले सुनाए
Modified Date: November 8, 2024 / 11:30 am IST
Published Date: November 8, 2024 11:30 am IST

नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में शुक्रवार को चार अलग-अलग फैसले सुनाए।

संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस संबंध में चार अलग-अलग मत थे जिनमें तीन असहमति वाले फैसले भी शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अपने और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा है।

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न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले लिखे हैं। फैसला सुनाने की प्रक्रिया जारी है।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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